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How to Get Bank Jobs in India in Hindi

How to Get Bank Jobs in India in Hindi

शनिवार, 11 नवंबर 2017

808 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
विज्ञापन संख्या 1/2017-2018                                      दिनांक : २४.१०.२०१७

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आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : २१.११.२०१७
आनलाइन आवेदन submit किये जाने की अन्तिम तिथि : २४.११.२०१७
ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों सहित आयोग कार्यालय
में जमा करने की अन्तिम तिथि : ०१.१२.२०१७
''विशेष सूचना :- (क) ''बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।`` (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।
अभ्यर्थीगण ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त आन-लाइन आवेदन के हार्ड कापी के साथ आवेदित पद के सापेक्ष आन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर  (दिनांक ०१.१२.२०१७ सायं ६:०० बजे तक) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि अनावश्यक विलम्ब  एवं अवांछित परिस्थितियों से बचने के लिये आनलाइन आवेदन submit करने के तत्काल बाद आनलाइन आवेदन की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित भेजना सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु पते की पर्ची आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफ़ाफे  पर चस्पा कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आनलाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना
यह विज्ञापन आयोग की Website http://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ``आन-लाइन आवेदन पद्धति`` (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।
''आन-लाइन आवेदन`` करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।
1. आयोग की http://uppsc.up.nic.in पर “ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वत: प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-
(i) User Instructions
(ii) View Advertisement
(iii) Apply
उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ''आनलाइन आवेदन पद्धति`` लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु 'APPLY'  पर Click करें।
''आन-लाइन आवेदन`` करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:- 
प्रथम चरण - APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।
द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक 'MOPS (Multi Option Payment System)' का Home Page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।
(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENTS MODES. 
(ii) उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 
तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद 'PREVIEW' को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु 'Submit' बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 'Submit' बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा 'Submit' बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। 'Submit' बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. एक बार आवेदन 'Submit' करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
3. आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-
1. अनारक्षित (सामान्य) - परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-
2. अन्य पिछड़ा वर्ग - परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-
3. अनुसूचित जाति - परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-
4. अनुसूचित जनजाति - परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-
5. विकलांग श्रेणी - परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया
शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 25/-
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी 
   के आश्रित के अनुसार
7. भूतपूर्व सैनिक - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
8. महिला - क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
5. सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क के साथ अन्तिम तिथियों तक वे दूसरा आवेदन संशोधित सूचना के साथ आन लाइन प्रेषित कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन submit करने की दशा में केवल उस रजिस्ट्रेशन नम्बर का आवेदन पत्र जो सबसे बाद में submit किया जायेगा, अन्तिम रूप से मान्य होगा।
अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद/पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग
०१ (एक) पद प्रवक्ता एन उजन अनफ हलक- (अग्रेनीत) प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों के लिए। (विभाग संख्या- सेवा-११/२२) (विशेष चयन), पद का रूवरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई, आरक्षण- पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- रू. ८०००-२७५-१३५००/- (पूर्व वेतनमान), अर्हताएं-अनिवार्य- (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में ५ वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की ५ वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है। (२) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। (३) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (४) यूनानी प्राध्यापक के मामले में यदि जराहत चश्म, अमराजे उजन और हलक विषयों के यूनानी स्नातकोत्तर अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो यूनानी में स्नातक उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी, जिनका इन विषयों में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, उनके बारे में विचार किया जा सकता है और यदि ऐसे यूनानी स्नातक उपलब्ध न हों तो एम०बी०बी०एस० उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी जो भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत हों, के मामले में भी विचार किया जा सकता है।  अधिमानी अर्हता- (१) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन।  आयु:- न्यूनतम २५ वर्ष, अधिकतम ४० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। अन्य शर्त एवं अर्हता- नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३ हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (४) सरकार द्वारा मान्यता प्रात संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव व प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य यूनानी चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग
०१ (एक) पद प्रवक्ता तशरीह-उल-बदन (अग्रेनीत), प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों के लिये, (विभाग संख्या- सेवा-११/२) (विशेष चयन), पद का स्वरूप राजपत्रित एवं स्थाई, आरक्षण- ०१ पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- रू० १५६००-३९१००/-, ग्रेड वेतन- रू० ५४००/-, अर्हताएं- अनिवार्य- (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य हैं, से यूनानी में पांच वर्ष की उपाधि, (२) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता, (३) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान, अधिमानी अर्हता- (१) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन, आयु:- न्यूनतम २५ वर्ष, अधिकतम ४० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), अन्य शर्तें एवं अर्हता- नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है, नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी, (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३ हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (४) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा निदेशक, राज्य यूनानी सेवाएं अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।
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उ०प्र० प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग
०१ (एक) पद प्रवक्ता मोआलेजात- (अग्रेनीत) (विशेष चयन) प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों के लिए। (विभाग संख्या- सेवा-११/४), पद का रूवरूप- राजपत्रित एवं स्थाई, आरक्षण- ०१ पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित। वेतनमान- रू.१५६००/-३९१००/- ग्रेड वेतन- रू. ५४००/-, अर्हताएं-अनिवार्य- (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, से यूनानी में पाँच वर्ष की उपाधि। (२) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। (३) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी अर्हता- शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन, आयु:- न्यूनतम २५ वर्ष, अधिकतम ४० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), अन्य शर्त एवं अर्हता- नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३, हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग
०१ (एक) पद प्रवक्ता जराहत-  प्रदेश के राजकीय यूनानी महाविद्यालयों के लिए। (विशेष चयन) (अग्रेनीत), (विभाग संख्या- सेवा-११/०८), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं स्थाई, आरक्षण- पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- रू. १५,६००-३९१००/-, ग्रेड पे- रू. ५४००/-, अर्हताएं अनिवार्य- (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, से यूनानी में ५ वर्ष की उपाधि। (२) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। (३) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (४) यूनानी प्राध्यापक के मामले में यदि जराहत चश्म, अमराजे उजन और हलक विषयों के यूनानी स्नातकोत्तर अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो यूनानी में स्नातक उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी, जिनका इन विषयों में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, उनके बारे में विचार किया जा सकता है और यदि ऐसे यूनानी स्नातक उपलब्ध न हों तो एम०बी०बी०एस० उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी जो भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत हों, के मामले में भी विचार किया जा सकता है। अधिमानी अर्हता- (१) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। आयु:- न्यूनतम २५ वर्ष, अधिकतम ४० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। अन्य शर्त एवं अर्हता- नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३ हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (४) सरकार द्वारा मान्यता प्रात संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य यूनानी चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक) विभाग
०१ (एक) पद रीडर संहिता, संस्कृत और सिद्धान्त, प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों हेतु (अग्रेनीत), (विभाग संख्या- सेवा-११/२३) (विशेष चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं स्थायी, आरक्षण- उक्त पद उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- १५६००-३९१००/-, ग्रेड-वेतन- रू. ६६००/-, अर्हताएं- (अनिवार्य)- (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पाँच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की पाँच वर्ष की उपाधि जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है। (२) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सम्बन्धित विषय के अध्यापन का सात वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल पाँच वर्ष)। (३) हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी अर्हताएं- (१) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (२) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन, आयु: न्यूनतम २८ वर्ष, अधिकतम ४५ वर्ष। (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), अन्य शर्तें एवं अर्हता - नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। समकक्ष अर्हताएं स्वीकार नहीं की जायेंगी। नोट:- (१) पद नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित है। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३ हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (४) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (५) आनलाइन आवेदन-पत्र के अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी कालम में सभी वर्षों के प्राप्तांक/पूर्णांक के योग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाय।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक) विभाग
०१ (एक) पद रीडर स्वस्थ वृत्त, प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में (अग्रेनीत), (विभाग संख्या- सेवा-११/०३) (विशेष चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई, आरक्षण- उक्त पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- १०,०००-३२५-१५,२०० (संशोधन पूर्व), अर्हताएं- (अनिवार्य)- (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पाँच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की पाँच वर्ष की उपाधि जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है। (२) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सम्बन्धित विषय में अध्यापन का सात वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल पाँच वर्ष)। (३) हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी अर्हताएं- (१) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (२) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन, आयु: न्यूनतम २८ वर्ष, अधिकतम ४५ वर्ष। (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), अन्य शर्तें एवं अर्हता - नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट:- (१) पदों का वेतनमान शासन द्वारा अनुमन्य संशोधित वेतनमान होगा। (२) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य सभी प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (४) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३, हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (५) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (६) आनलाइन आवेदन-पत्र के अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी कालम में सभी वर्षों के प्राप्तांक/पूर्णांक के योग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाय।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद) विभाग
०१ (एक) पद प्रोफेसर  शल्य तन्त्र, प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों हेतु (अग्रेनीत), (विभाग संख्या- सेवा-११/०९) (विशेष चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं स्थायी, आरक्षण- उ०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- १५६००-३९१००/-, ग्रेड-पे- रू. ७६००/-, अर्हताए अनिवार्य- (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पाँच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य, बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की पांच वर्ष की उपाधि। (२) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का १० वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल ०८ वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर तीन वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (३) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी अर्हताएं- (१) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (२) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन, आयु: न्यूनतम ३० वर्ष, अधिकतम ५० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), अन्य शर्त एवं अर्हता - नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३ हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (४) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (५) आनलाइन आवेदन-पत्र के अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी कालम में सभी वर्षों के प्राप्तांक/पूर्णांक के योग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाय।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद) विभाग
०१ (एक) प्रोफेसर रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों हेतु (अग्रेनीत), (विशेष चयन), (विभाग संख्या- सेवा-११/१०), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, आरक्षण- ०१ पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- रू० १२०००-३७५-१६५०० (संशोधन पूर्व), अर्हताएं-अनिवार्य- (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पाँच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य, बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की पांच वर्ष की उपाधि। (२) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का १० वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल ०८ वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उपाचार्य के पद पर तीन वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (३) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी अर्हताएं- (१) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (२) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। आयु: न्यूनतम ३० वर्ष, अधिकतम ५० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), अन्य शर्त एवं अर्हता - नियुिक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३ हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (४) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (५) आनलाइन आवेदन-पत्र के अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी कालम में सभी वर्षों के प्राप्तांक/पूर्णांक के योग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाय।
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उ०प्र० चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग
प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए प्रोफेसर  के निम्न अग्रेनीत (विशेष चयन) पद-
क्रम
सं० पदों का नाम कुल पदों
की संख्या सामान्य ओ०बी०
सी० एस०
सी० एस०
टी० विभाग
संख्या
1 प्रोफेसर फिजियोलॉजी
एवं बायोकेमेस्ट्री 01 - - 01 - एस-
११/२४
पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई किन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना, वेतनमान- वेतन बैण्ड-३, रू. १५,६००-३९,१००/- ग्रेड वेतन-रू. ७६००/-, आरक्षण- उ०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, अर्हताएं- अनिवार्य- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री अधिमानत: होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम १९७३ की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। (ख) होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सहआचार्य के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव या सम्बन्धित विषय में दस वर्ष का अध्यापन अनुभव, अधिमानी अर्हताएं- (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिये होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम-१९७३ की द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या होम्योपैथी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। आयु:- न्यूनतम ३० वर्ष, अधिकतम ५० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। अन्य शर्तें एवं अर्हता- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-१९८१ की धारा-६ (३) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत-०९ विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की प्राप्तांकों की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यनूतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग
०२ (दो) पद प्रोफेसर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन (अग्रेनीत) (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई किन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना, वेतनमान- वेतनबैण्ड -३, रू. १५६००-३९१००/- ग्रेड वेतन- रू ७६००/- (संशोधन पूर्व), आरक्षण- ०१ पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति तथा ०१ पद उ०प्र० के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित,  (विभाग संख्या- सेवा-११/१), अर्हताएं- अनिवार्य- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री अधिमानत: होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, (ख) होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव या सम्बन्धित विषय में दस वर्ष का अध्यापन अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ की द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। आयु:  ३० वर्ष से ५० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। अन्य शर्तें एवं अर्हता - उत्तर प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-१९८१ की धारा-६ (३) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत ०९ विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।
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उ०प्र० चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग
०२ (दो) पद प्रोफेसर सर्जरी प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए (अग्रेनीत) (विशेष चयन), (विभाग संख्या- सेवा-११/५), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई किन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, आरक्षण- ०१ पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति एवं ०१ पद उ०प्र० के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- वेतन बैण्ड-३, रू १५,६००-३९१००/- ग्रेड वेतन-रू० ७६००/-, अर्हताएं- अनिवार्य- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री अधिमानत: होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम १९७३ की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। (ख) होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सहआचार्य के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव या सम्बन्धित विषय में दस वर्ष का अध्यापन अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम-१९७३ की द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या होम्योपैथी व्रेâन्दीय अनुसंधान परिषद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। आयु:- न्यूनतम ३० वर्ष, अधिकतम ५० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। अन्य शर्तें एवं अर्हता- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-१९८१ की धारा-६ (३) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत-०९ विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आनलॉइन आवेदन में करें तथा अभिलेखों की मांग के समय सभी अंक तालिकाएं जिसमें अधिकतम अंक/न्यनूतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग
०४ (चार) पद प्रोफेसर मटेरिया मेडिका प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए (अग्रेनीत), (विभाग संख्या- सेवा-११/०६) (विशेष चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, आरक्षण- ०२ पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति एवं ०२ पद उ०प्र० के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- वेतनबैण्ड -३, वेतनमान रू. १५६००-३९१००/-, ग्रेड वेतन- रू ७६००/-, अर्हताएं- अनिवार्य- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, (ख) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव को सम्मिलित करते हुए दस वर्ष का अध्यापन अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, दोनों रखता हो, (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। आयु: न्यूनतम ३० वर्ष, अधिकतम ५० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), इसके अतिरिक्त महामहिम राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। अन्य शर्तें एवं अर्हता - उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-१९८१ की धारा-६ (३) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत ०९ विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग
०२ (दो) पद प्रोफेसर फोरेन्सिक मेडिसिन प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों के लिए (अग्रेनीत) (विशेष चयन), (विभाग संख्या- सेवा-११/०७), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई किन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है। वेतनमान- वेतनबैण्ड -३, वेतनमान- रू. १५६००-३९१००/-, ग्रेड वेतन- रू ७६००/-, आरक्षण- ०१ पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों एवं ०१ पद उ०प्र० के अ०पि०व० के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित। अर्हताएं- अनिवार्य- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री अधिमानत: होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, (ख) होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सहआचार्य के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव या सम्बन्धित विषय में दस वर्ष का अध्यापन अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ की द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। आयु:  न्यूनतम ३० वर्ष, अधिकतम ५० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। अन्य शर्त एवं अर्हता - उत्तर प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-१९८१ की धारा-६ (३) के अनुसार किसी होम्योपैथ महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत ०९ विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।
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उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग
०२ (दो) पद प्रोफेसर  होम्योपैथिक फार्मेसी, प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु (अग्रेनीत), (विशेष चयन), (विभाग संख्या- सेवा-११/११), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, आरक्षण- ०१ पद उ०प्र० के अनुसूचित जाति एवं ०१ पद उ०प्र० के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, वेतनमान- वेतनबैण्ड-३, वेतनमान रू० १५६००-३९१००/-, ग्रेड वेतन-रू० ७६००/-, अर्हताएं- अनिवार्य- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७३ की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। (ख) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव को सम्मिलित करते हुए दस वर्ष का अध्यापन अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७३ की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, दोनों रखता हो। (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव।, आयु: न्यूनतम ३० वर्ष, अधिकतम ५० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं, अन्य शर्तें एवं अर्हता - उत्तर प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-१९८१ की धारा-६ (३) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत ०९ विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।
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भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०
भूगर्भ जल विभाग, उ० प्र० में समूह ‘‘ख’’ के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन
क्र०
सं० विभाग
संख्या पद का नाम रिक्तियों की संख्या
(अनारक्षित/सामान्य)
1 2 2 4
1 एस-१२/१ रसायनज्ञ 01
2 एस-१२/२ जल विज्ञानी 
(नाभिकीय जल विज्ञान और विद्युत) 01
पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थाई। वेतनमान- रू. १५६००-३९१००/-, ग्रेड पे- रू० ५४००/-, आयु- २१ से ४० वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार) उच्चतर आयु सीमा ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के परामर्श से शिथिल की जा सकती है, जो अन्यथा अच्छी अर्हता प्राप्त हो। (१) पद का नाम : रसायनज्ञ, अर्हतायें - अनिवार्य अर्हता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम ६० प्रतिशत अंकों सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी अर्हता:- भू-रसायन के सर्वेक्षण या अन्वेषण का ०२ वर्ष का अनुभव। (२) पद का नाम: जल विज्ञानी (नाभिकीय जल विज्ञान और विद्युत), अर्हतायें - अनिवार्य अर्हता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम ६० प्रतिशत अंकों सहित इलेक्ट्रानिक्स में विशिष्टता के साथ भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या न्यूनतम ६० प्रतिशत अंकों सहित विद्युत अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी अर्हता:- नाभिकीय भू-जल (न्यूक्लियर हाइड्रोलॉजी) में ०२ वर्ष का अनुभव।
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उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०
शुद्धि पत्र
सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-५/२०१६-१७ दिनांक १७.०३.२०१७ के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग उ०प्र० के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में १४ विषयों के प्रवक्ता के कुल ४०८ पद विज्ञापित किये गये थे। शासन द्वारा उक्त विषयों के पदों की संख्या में वृद्धि की गयी है तथा कतिपय नये विषयों के प्रवक्ता पद हेतु अधियाचन प्राप्त हुए हैं, इसके अतिरिक्त कतिपय विषयों में विगत चयनों से अग्रेनीत पदों को पुर्नविज्ञापित किया जाना है। इस प्रकार पूर्व विज्ञापित, नवीन अधियाचित तथा अग्रेनीत पदों को सम्मिलित करते हुए संशोधित पदों का विवरण निम्नवत् है:-
क्र0 
सं0 विषय विभाग संख्या रिक्त
पद सामान्य उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग उ0प्र0 के अनुसूचित जाति उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति
1 2 3 4 5 6 7 8
1 अर्थशास्त्र एस-3/16 42 24 11 07 -
2 इतिहास एस-3/17 45 25 12 07 01
3 अंग्रेजी एस-3/18 52 30 13 09 -
4 गणित एस-3/19 42 20 11 10 01
5 गृह विज्ञान एस-3/20 45 26 12 07 -
6 जन्तु विज्ञान एस-3/21 42 21 12 08 01
7 भौतिकी एस-3/22 45 22 13 08 02
8 मनोविज्ञान एस-3/23 31 15 10 06 -
9 रसायन विज्ञान एस-3/24 44 24 11 08 01
10 राजनीतिशास्त्र एस-3/25 58 34 14 10 -
11 वनस्पति विज्ञान एस-3/26 45 22 13 09 01
12 वाणिज्य एस-3/27 87 47 22 16 02
13 समाजशास्त्र एस-3/28 20 13 05 02 -
14 हिन्दी एस-3/29 57 32 14 10 01
15 उर्दू एस-3/30 06 04 02 - -
16 प्राचीन इतिहास एस-3/31 02 01 - 01 -
17 भूगोल एस-3/32 07 04 01 02 -
18 मानव शास्त्र एस-3/33 01 01 - - -
19 शिक्षा शास्त्र एस-3/34 08 04 02 02 -
20 संस्कृत एस-3/35 05 02 02 01 -
21 सैन्यविज्ञान/
रक्षा अध्ययन एस-3/36 03 03 - - -
22 संगीत गायन एस-3/37 03 02 01 - -
23 संगीत वादन
(सितार) एस-3/38 01 01 - - -
24 संगीत वादन
(तबला) एस-3/39 01 - 01 - -
25 बी०एड० एस-3/40 21 09 04 05 03
26 दर्शनशास्त्र एस-3/41 02 02 - - -
27 माइक्रोबायोलाजी एस-3/42 01 01 - - -
28 सांख्यिकी एस-3/43 01 - 01 - -
29 फारसी एस-3/44 01 - - 01 -
योग 718 389 187 129 13
नोट- १- ‘‘क्षैतिज आरक्षण विषयवार रिक्त पदों पर नियमानुसार देय होगा।’’ २- उपर्युक्त पदों में प्रवक्ता- सैन्य विज्ञान/रक्षा अध्ययन का ०१ पद (अनारक्षित), प्रवक्ता- बी०एड० के ०२ पद (अनुसूचित जनजाति), प्रवक्ता- माइक्रोबायोलाजी के ०१ पद (अनारक्षित), प्रवक्ता-सांख्यिकी का ०१ पद (ओबीसी) तथा प्रवक्ता- फारसी का ०१ पद (अनुसूचित जाति) सहित कुल ०६ ऐसे पद सम्मिलित किये गये हैं जो विगत चयनों में उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण आयोग द्वारा पुनर्विज्ञापन हेतु अग्रेनीत किये गये थे। २- अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें- (क) (प्रवक्ता- बी०एड० को छोड़कर अन्य विषयों के प्रवक्ता पद हेतु) १- उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ सुसंगत विषय में किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम ५५ज्ञ् प्राप्तांक अथवा वर्गमाप में समतुल्य ग्रेड, जहां कहीं ग्रेडिंग सिस्टम का अनुसरण किया जाता हो। २- यू०जी०सी०/ सी०एस०आई०आर० से सुसंगत विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा उ०प्र० राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (सेट) में उत्तीर्ण होना। (ख) (प्रवक्ता बी०एड० पद हेतु) १- उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ शिक्षा (एम०एड०) में न्यूनतम ५५ प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य सात सूत्रीय वर्गमाप में ‘बी’ ग्रेड। २- किसी स्वूâल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। ३- सुसंगत विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण अथवा उ०प्र० राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) उत्तीर्ण अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित अन्य राज्य की (स्लेट) परीक्षा जून, २००२ के पूर्व उत्तीर्ण। नोट- उपर्युक्त क तथा ख श्रेणी में प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु यू०जी०सी० के मानक एवं प्रक्रिया (जिसका विस्तृत उल्लेख मूल विज्ञापन संख्या-५/२०१६-१७ में किया गया है) के अनुसार पी०एच०डी० उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी। इसके अतिरिक्त प्रवक्ता संगीत (गायन/वादन) पद हेतु ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी, जो पारम्परिक एवं व्यवसायिक कलाविद जिससे अपने सम्बद्व विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यवसायिक उपलब्धि की है और जो धारित करता हो- (अ) उसमें सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारंपरिक गुरूजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है। (ब) दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो तथा (स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्विâक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्वान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो। ३- उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत् होंगे:- शासनादेश संख्या-११२९/सत्तर-१-२०१३-१५(१४)/९२ टी०सी० दिनांक ०४ दिसम्बर, २०१३ के अनुसार सुसंगत स्नातक उपाधि या उपाधियों में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक। ४- स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्ताकों में छूट- (।) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पृथक रूप से सक्षम (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से सक्षम), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (गैर समृद्ध श्रेणियों) हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर पात्रता ५५ प्रतिशत में ५ प्रतिशत तक की छूट का लाभ अनुमन्य है। पात्रता सम्बन्धी ५५ प्रतिशत अंक (अथवा एक समस्तरीय ग्रेड एक प्वाइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा उपरोक्त श्रेणियों के लिये दी जाने वाली ५ प्रतिशत की छूट की अनुमति केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित, अनुग्रहांक सम्मिलित किये बिना, होगी। (।।) ऐसे पी०एच०डी० उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्होंने १९ सितम्बर, १९९१ से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि धारित की है, को स्नातकोत्तर स्तर पर ५५ प्रतिशत प्राप्तांकों में ०५ प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। ५- उपर्युक्त क्रमांक-२ पर अंकित प्रवक्ता (इतिहास) पद हेतु मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे। ६- ऐसी स्थिति जहां पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो ५५ प्रतिशत के सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो, वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जायेगी। नोट- (।) विज्ञापन की शेष शर्तें यथा आयुसीमा, आयुगणना की निश्चायक तिथि, पद का स्परूप, वेतनक्रम, आवेदन शुल्क वही होगी जैसा कि मूल विज्ञापन संख्या-५/२०१६-१७ में अंकित है। अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व मूल विज्ञापन संख्या-५/२०१६-१७ दिनांक १७.०३.२०१७ का अध्ययन अवश्य कर लें। (।।) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मूल विज्ञापन संख्या-५/२०१६-१७ के संदर्भ में पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन किया है उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन पत्रों पर उपर्युक्त संशोधित पदों की संख्या के अनुसार विचार किया जायेगा।  (।।।) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आनलाइन आवेदन कर दिया है, परन्तु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है अर्थात आनलाइन आवेदन की हार्ड कापी तथा शैक्षिक अभिलेख निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये हैं अथवा निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्रेषित किये हैं। उन्हें पुन: आनलाइन आवेदन कर आवेदन की हार्ड कापी तथा शैक्षिक अभिलेख निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनके पूर्व आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। (।न्) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने क्रमांक-१ से १४ तक के पदों में पूर्व मेंं आवेदन नहीं किया है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो क्रमांक १५ से २९ पर विज्ञापित नये विषयों के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश
०३ (तीन) पद क्रीड़ा अधिकारी, (सामान्य चयन), आरक्षण- ०२ पद उ०प्र० के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित), (विभाग संख्या- सेवा-०३/०१), पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थायी, वेतनबैण्ड- रू० ९३००-३४८००/- तथा, ग्रेडवेतन-रू० ४८००/-, अनिवार्य अर्हताएं- (१) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (२) सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बेंगलौर, कोलकता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो से डिप्लोमा। (३) दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। नोट:- (१) अनिवार्य अर्हता-२ के सन्दर्भ में कार्य की आवश्यकता के अनुसार, एथलेटिक्स, लान टेनिस, जिम्नास्टिक्स, तैराकी एवं बास्केटबाल खेलों में अर्हतायें स्वीकार की जायेंगी। अत: उक्त खेलों में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिमानी अर्हताएं- (१) खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव (२) शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। अन्य अर्हतायें - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- १. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या २. राष्ट्रीय कैडेट  कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु:- २१ से ४० वर्ष (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट) परन्तु- (१) यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी उसने सरकारी सेवा की हो (२) यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो पहले से उ०प्र० राज्य कर्मचारी हों उन्हें शासनादेश दिनांक २७ अगस्त, २०१३ के प्राविधानानुसार अधिकतम आयुसीमा में ५ वर्ष की छूट दी जायेगी। नोट:- पैरा १ व २ में उल्लिखित आयु सीमा में छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, देय होगी।

पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र०
०३ (तीन) पद सहायक निदेशक (सामान्य चयन), श्रेणी-अनारक्षित, पद का स्वरूप - राजपत्रित /०२ पद स्थायी तथा ०१ पद अस्थायी, वेतन बैण्ड- रू० १५,६००-३९,१००/- तथा ग्रेड पे- रू०- ५४००/- पे बैण्ड-३ (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेबल-१० में वेतनमान -रू० ५६१००-१७७५००/-)
क्रम
संख्या पद का नाम विभाग
संख्या रिक्त
पद
सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग) एस-३/०२ ०१
सहायक निदेशक (पर्यावरण इंजीनियरिंग) एस-३/०३ ०१
सहायक निदेशक (खनन इंजीनियरिंग) एस-३/०४ ०१
. अनिवार्य अर्हताएं- १. सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग) पद हेतु- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अर्हता। २. सहायक निदेशक (पर्यावरण इंजीनियरिंग) पद हेतु- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अर्हता। ३. सहायक निदेशक (खनन इंजीनियरिंग) पद हेतु- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अर्हता। अधिमानी अर्हताएं- (एक) अभियंत्रण या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित अर्हता या अभियंत्रण या प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट उपाधि। (दो) जिसने प्रादेशिक सेना में २ वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (तीन) जिसने राष्ट्रीय वैâडेट कोर का -बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नोट:- उक्त पद तथा अर्हतायें पर्यावरण विभाग में काम की अपेक्षानुसार विज्ञापित की जा रही हैं। आयु:- २१ से ४० वर्ष (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट) परन्तु-यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो पहले से उ०प्र० राज्य कर्मचारी हों उन्हे शासनादेश दिनांक २७ अगस्त, २०१३ के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में ५ वर्ष की छूट दी जायेगी।

प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश
०५ (पाँच) पद निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उ०प्र०, पद का स्वरूप- स्थायी/राजपत्रित/पेंशन शासकीय नीति के अनुसार, आरक्षण- ०२ पद अनारक्षित, ०२ पद अनुसूचित जाति, ०१ पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत ०१ पद उ०प्र० की महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, (विभाग संख्या- सेवा-१०/०३), वेतनमान- रू० ९३००-३४,८००/-, ग्रेड-पे रू० ४६००/- (पुराना वेतनमान), अर्हताएं अनिवार्य- (१) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, (२) अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन स्थायी कर्मचारी होना चाहिए तथा राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी कार्यालय में लिपिकीय पद पर कम से कम १० वर्ष की  निरन्तर सेवा का अनुभव प्राप्त हो। अधिमानी- (१) दस वर्ष की अपेक्षित सेवा में कम से कम तीन वर्ष की पर्यवेक्षकीय हैसियत में सेवा या (२) ओ० एण्ड एम० में प्रशिक्षण या लोक प्रशासन (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) में डिप्लोमा या लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि या कार्यालय का निरीक्षण करने का अनुभव, (३) प्रादेशिक सेना में २ वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा, या (४) राष्ट्रीय कैडेट  कोर का ‘‘बी’ प्रमाण-पत्र। आयु: न्यूनतम ३५ वर्ष, अधिकतम ४२ वर्ष परन्तु स्थानापन्न/अस्थाई रूप से कार्यरत निरीक्षकों के लिए अधिकतम ५० वर्ष। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी।
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० (एलोपैथी)
०४ (चार) पद प्रधानाचार्य (एलोपैथी), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, आरक्षण- अनारक्षित, वेतनमान रू० ३७४००/- से ६७०००/-, ग्रेड-पे रू० १००००/- (पुराना वेतनमान), (विभाग संख्या- एस-८/०१), अनिवार्य अर्हताएं- (१) एम०डी०/एम०एस० या एम०सी०आई० द्वारा मान्य समकक्ष अर्हता, (२) किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में आचार्य/ सहआचार्य/रीडर के रूप में कम से कम १० वर्ष का अध्यापन अनुभव, जिसमें कम से कम ०५ वर्ष आचार्य के रूप में होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता- किसी मेडिकल कालेज में विभागाध्यक्ष के रूप में अथवा किसी चिकित्सा संस्थान में हेड के रूप में प्रशासनिक अनुभव धारित करने वाले अभ्र्यिर्थयों को अधिमान दिया जायेगा। आयुसीमा : अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक (६५ वर्ष)। किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में उ०प्र० के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।  नोट- अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम०सी०आई० से रिकग्नाइज्ड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० (एलोपैथी) (संशोधित विज्ञापन)
सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-०२/२०१५-१६ के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेज में आचार्य (प्रोफेसर) के ४७ पदों पर चयन हेतु निम्नवत् अनिवार्य अर्हता विहित की गयी थी:- १. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, २. सहआचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में संबंधित विषय/विभाग में ०४ वर्ष कार्य करने का अनुभव, ३. सूचीबद्ध मेडिकस/राष्ट्रीय पत्रिका में न्यूनतम ०४ शोध प्रकाशन एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में एक शोध प्रकाशन की अर्हता वांछनीय (Desirable) के रूप में विज्ञापित की गयी थी। अग्रेतर सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या-२८४२/७१-१-२०१७-जी०-२२७/२०१०, दिनांक १२ सितम्बर, २०१७ द्वारा सूचित किया गया है कि एम०सी०आई० रेग्युलेशन-१९९८ यथा संशोधित ०८ जून, २०१७ के अद्यतन संशोधनानुसार आचार्य पद हेतु निम्नवत् अनिवार्य अर्हता का प्राविधान किया गया है:- १. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, २. किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में सहआचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में संबंधित विषय/विभाग में ०३ वर्ष कार्य करने का अनुभव, ३. इन्डेक्स्ड पत्रिका में ०४ शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम ०२ शोध प्रकाशन सहआचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थीगण निर्धारित प्रारूप पर आन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। आन-लाइन आवेदन की अन्य सेवा शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने पूर्व आवेदन के समर्थन में संशोधित अर्हतानुसार यथावश्यक प्रमाण-पत्र/अभिलेख निर्धारित समयान्तर्गत भेज सकते हैं। इसके साथ ही समस्त विशिष्टताओं की संशोधित अर्हतानुसार सूची वेबसाइट पर उपलब्घ है।
४७ (सैंतालिस) पद आचार्य (एलोपैथी), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, आरक्षण- अनारक्षित, वेतनमान- रू० ३७४००/- से ६७०००/-, ग्रेड-पे- रू० ८९००/- (पुराना वेतनमान), आयुसीमा: ६५ वर्ष (अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक)। विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत् है:-
क्र.
सं० पद/विशिष्टता का नाम-
आचार्य रिक्तियों
की संख्या सामान्य अनु०
जाति अ०पि०
वर्ग विभाग
संख्या
एनाटमी ०३ ०३ ०० ०० सेवा-८/३
एनेस्थीसियोलॉजी ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/४
बायोकेमिस्ट्री ०३ ०३ ०० ०० सेवा-८/५
कार्डियोलाजी ०१ ०१ ०० ०० सेवा-८/६
डेन्टेस्ट्री ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/७
ई०एन०टी० ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/८
फोरेन्सिक मेडिसिन ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/९
सामान्य मेडिसिन ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/१०
माइक्रोबायोलाजी ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/११
१० आब्स. एवं गायनी ०१ ०१ ०० ०० सेवा-८/१२
११ आफ्थलमोलॉजी ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/१३
१२ आर्थोपेडिक्स ०१ ०१ ०० ०० सेवा-८/१४
१३ पीडियाट्रिक्स ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/१५
१४ पैथालाजी ०३ ०३ ०० ०० सेवा-८/१६
१५ फार्माकोलाजी ०३ ०३ ०० ०० सेवा-८/१७
१६ फार्मेसी ०१ ०१ ०० ०० सेवा-८/१८
१७ फिजियोलाजी ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/१९
१८ साइकियाट्री ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/२०
१९ रेडियोडायग्नोसिस ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/२१
२० रेडियोथिरेपी ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/२२
२१
२२ कम्युनिटी मेडिसिन
स्किन एण्ड वी०डी० ०२
०१ ०२
०१ ००
०० ००
०० सेवा-८/२३
सेवा-८/२४
२३ सामान्य सर्जरी ०२ ०२ ०० ०० सेवा-८/२५
२४ टी०बी० ०१ ०१ ०० ०० सेवा-८/२६
२५ ब्लड बैंक (इम्युनो-हेमैटोलॉजी
एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन) ०१
०१
००
००
सेवा-८/२७
कुल योग ४७
४७ ०० ००


आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : २१.११.२०१७
आनलाइन आवेदन submit किये जाने की अन्तिम तिथि : २४.११.२०१७
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